राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को सही ठहराया

नई दिल्ली: देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के लिए चुनाव आयोग का पूरी तरह समर्थन किया। अदालत ने घोषणा की कि मतदाता सूची की “शुद्धता” ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की असली बुनियाद है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि बिहार में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा मतदाता सत्यापन अभियान वास्तव में पिछले दरवाजे से नागरिकता की जांच करने का एक प्रयास था।

पीठ ने टिप्पणी की, “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करते। वे समान रूप से मतदाता सूची की अखंडता, सटीकता और शुद्धता पर निर्भर करते हैं।” इसके साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसके संवैधानिक जनादेश में पूरी तरह निहित है।

नागरिकता का सवाल

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सबसे विवादास्पद तर्क—कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला करने वाले मध्यस्थ के रूप में काम करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है—पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (जिन्होंने यह 124 पृष्ठों का निर्णय लिखा है) ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चूंकि नागरिकता मतदान के लिए एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने का निर्णय लेने के लिए इससे जुड़े सवालों की जांच करने के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

हालांकि, अदालत ने उन मतदाताओं को बिना किसी सुरक्षा कवच के नहीं छोड़ा जिनका नाम सूची से हटा दिया गया है।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, पीठ ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह उन मतदाताओं के नाम चार सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार के पास भेजे, जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन बिहार SIR के दौरान नागरिकता के आधार पर हटा दिए गए थे। नागरिकता अधिनियम के तहत एक सक्षम प्राधिकारी को अगले विधानसभा (विधानसभा) या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इन मामलों का निपटारा करने का काम सौंपा गया है। यदि वे नागरिक साबित होते हैं, तो उनके मतदान के अधिकार तुरंत बहाल किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, बिहार के उन प्रामाणिक (bona fide) निवासियों को अदालत में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने की छूट दी गई है, जिनके नाम मृत्यु, अनुपस्थिति या प्रविष्टियों के दोहराव का हवाला देकर गलत तरीके से हटा दिए गए थे।

आंकड़े: घटती मतदाता संख्या

बिहार में इस संशोधन का पैमाना बेहद विशाल था। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में जब SIR को अधिसूचित किया गया था, तब मतदाता सूची में 7.89 करोड़ मतदाता थे, जो 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित होने तक घटकर 7.42 करोड़ रह गए। लगभग 47 लाख नामों की इस भारी कटौती को अदालत ने एक आवश्यक प्रशासनिक सफाई के रूप में उचित ठहराया।

पीठ ने उल्लेख किया कि चुनाव आयोग के पास इस प्रक्रिया के लिए “ठोस तर्क” थे। पिछले गहन संशोधन के बाद से दो दशक से अधिक का समय बीत जाने के कारण, अदालत ने स्वीकार किया कि तेजी से हुए शहरीकरण, पलायन और मौतों की सूचना न मिलने के परिणामस्वरूप मतदाता सूची काफी त्रुटिपूर्ण और अस्थिर हो गई थी, जिसे अपडेट करना बेहद जरूरी था।

12 राज्यों में व्यापक असर

बिहार मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की मुहर ने चुनाव आयोग के SIR के महत्वाकांक्षी दूसरे चरण (Phase 2) का रास्ता साफ कर दिया है। वर्तमान में जारी यह चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को लक्षित करता है—जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं।

परेशानी के बीच सुरक्षा उपाय

इस तर्क को खारिज करते हुए कि SIR ने आम आदमी को अनावश्यक रूप से परेशान किया, पीठ ने मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों पर संतोष व्यक्त किया।

अदालत ने रेखांकित किया कि चुनाव आयोग ने मजबूत सुरक्षा कवच पेश किए थे, जिसमें नागरिकता सत्यापन के लिए 12वें “संकेतक” (indicative) दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग, बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची का पारदर्शी प्रकाशन और जमीनी स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

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