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अदालतों में एआई: सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जारी किया सख्त मसौदा नियम

नई दिल्ली — एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (अल्गोरिदम के पक्षपात) से अदालत की शुचिता की रक्षा करने के उद्देश्य से अदालतों में एआई के प्रयोग से संबंधित एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एआई (AI) समिति ने नियमों का एक सख्त मसौदा जारी किया है। इसके तहत न्यायिक परिणामों को तय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बुधवार को सार्वजनिक किए गए ‘अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए विनियम, 2026’ के प्रारंभिक मसौदे ने न्यायपालिका को एक स्पष्ट संदेश दिया है: तकनीक को हर हाल में मानवीय निर्णय के अधीन ही रहना होगा।

ये व्यापक नियम शीर्ष अदालत द्वारा हाल ही में एक निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) की आलोचना के बाद आए हैं। उस अदालत ने एआई पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों (केस लॉ) का उल्लेख फैसले में हो गया जो वास्तव में थे ही नहीं और एआई द्वारा मनगढ़ंत थे। उस समय, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चेतावनी दी थी कि ऐसी लापरवाही सामान्य गलतियों से कहीं परे हैं, और उन्होंने इसे सीधे तौर पर “न्यायिक कदाचार” (जुडिशियल मिसकंडक्ट) करार दिया था।

लक्ष्मण रेखा: एआई क्या नहीं कर सकता

मसौदा नियमों में सख्त सीमाएं तय की गई हैं, जो एआई को मुख्य न्यायिक निर्णय लेने से पूरी तरह से रोकती हैं। इन नियमों के तहत, एआई सिस्टम पर निम्नलिखित कार्यों के लिए स्पष्ट प्रतिबंध है:

  • सजा तय करना: अनिवार्य और पुख्ता मानवीय निगरानी के बिना एआई-सहायता प्राप्त सजा निर्धारण पर रोक है।
  • जोखिम का आकलन (रिस्क स्कोरिंग): आरोपी के भागने के जोखिम का आकलन करने, दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने, जमानत की पात्रता का मूल्यांकन करने, या गवाहों और पक्षों की विश्वसनीयता को परखने के लिए इस तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता।
  • अस्पष्ट प्रणालियाँ (ब्लैक बॉक्स मॉडल): अदालतों को “ब्लैक बॉक्स” या ऐसे अस्पष्ट एआई मॉडल का उपयोग करने से मना किया गया है जिनके पीछे के तर्क को सत्यापित न किया जा सके।
  • प्रोफाइलिंग और निगरानी: एआई गवाहों या वादियों की प्रोफाइलिंग नहीं कर सकता, और न ही इसका उपयोग जजों, वकीलों या वादियों की निरंतर निगरानी के लिए किया जा सकता है, जब तक कि कानून द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति न हो।

“जिन अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन्स) में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक जोखिम हो… वे तदनुसार कड़े सुरक्षा उपायों के अधीन होंगे, जिसमें अनिवार्य रूप से ‘ह्यूमन-इन-द-लूप’ (मानवीय भागीदारी) की आवश्यकता शामिल है।” — मसौदा नियम, 2026

कहां है एआई के उपयोग की अनुमति

न्यायिक निर्णय लेने के मामले में सख्त रुख अपनाने के साथ ही, पैनल ने उस दक्षता को भी स्वीकार किया है जो एआई प्रशासनिक और बैक-ऑफिस के कामों में ला सकता है। मसौदा नियमित और प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग की अनुमति देता है:

एआई के लिए अनुमत कार्य
केस मैनेजमेंट (मामला प्रबंधन) और स्वचालित शेड्यूलिंग
दैनिक कार्य-सूची (कॉज लिस्ट) तैयार करना
अदालती कार्यवाही का रीयल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन (सीधे लिखित रूप में दर्ज करना)
विभिन्न भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद करना

गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी और पूर्वाग्रह नियंत्रण

प्रस्तावित ढांचे में यह अनिवार्य किया गया है कि न्यायिक एआई द्वारा संसाधित (प्रोसेस) किया जाने वाला कोई भी डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, समिति ने संवैधानिक संरक्षणों पर भारी जोर देते हुए कहा कि एआई को नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, अक्षमता या आर्थिक स्थिति से जुड़े प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को बढ़ावा या बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पैनल ने देश के डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड) के प्रति भी सचेत किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई-संचालित उपकरण ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सुलभ बने रहें।

एक नई न्यायिक निगरानी संस्था (वॉचडॉग)

नीति को दिशा देने और भविष्य के मानक तय करने के लिए, मसौदे में सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर एक उच्च-अधिकार प्राप्त, पूर्णकालिक “शीर्ष निकाय” (अपेक्स बॉडी) स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, इस निकाय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा नामित न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के चार प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के एक अधिकारी, और समर्पित साइबर सुरक्षा और वित्त विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सार्वजनिक परामर्श की समय-सीमा

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली और जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस राजा विजयाराघवन वी., जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सूरज गोविंदराज की सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति ने इस मसौदे को जनता के विचारार्थ खोल दिया है।

हितधारकों, कानूनी पेशेवरों और आम नागरिकों के पास इन नियमों को अंतिम रूप देकर कानून का रूप देने से पहले अपनी टिप्पणियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 20 जून, 2026 तक का समय है।

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